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राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2023
06 प्रार्थना-पत्रों में 10,50,000/- प्रतिकर राशि अदा करने के आदेश जारी किये

संवाददाता संतोष कुमार गर्ग बालोतरा राजस्थान
बालोतरा, 03 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संशोधित राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के पार्ट ।। के रूप में Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018 को सम्मिलित किया गया है।
गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Victim Compenssation (Amendment) Scheme, 2023 राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) स्कीम, 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। उक्त योजना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा को यौन अपराध की पीडिताओं द्वारा प्रतिकर प्राप्ति हेतु 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनका निस्तारण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा द्वारा यौन अपराधों की पीड़िताओं को कुल 10,50,000/-रू की राशि बैंक खातों के माध्यम से अदा करने के आदेश जारी किये गये।
प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश एम.आर. सुथार के कर-कमलों द्वारा पीड़िताओं एवं उनके परिवारजनों को प्रतिकर राशि अदायगी के आदेश प्रदत्त किये गये।
प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ दीप ने बताया की स्व. छगनाराम जाति भील निवासी भीलावाड़ी आंवलोज जिला जालोर की पत्नी की हत्या के मामले में स्व. छगनाराम के चार नाबालिग बच्चों जिसमें वेलाराम, चुनाराम, जयन्तिलाल व सीमा कुमारी को 50-50 हजार रूपयें कुल 2,00,000/-रू अन्तरिम प्रतिकर स्वरूप प्रदत्त किये गये व अन्य 05 मामलों में 8.50,000/- रू बतौर प्रतिकर इस प्रकार कुल 06 मामलों में 10,50,000/-रू प्रतिकर राशि अदा करने के आदेश जारी किये गये।
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