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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को सजा

रिपोर्ट: डॉ. संजय पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)

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लखीमपुर खीरी, 02 अप्रैल 2026:

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सशक्त पैरवी का परिणाम सामने आया है। इसी क्रम में एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में थाना मोहम्मदी क्षेत्र में आरोपी इमरान पुत्र इसहाक निवासी नरहरा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी के कब्जे से एक अदद 315 बोर का देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना मोहम्मदी में मुकदमा संख्या 293/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय ACJM मोहम्मदी, खीरी द्वारा की गई। दिनांक 02 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने आरोपी इमरान को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल तथा कोर्ट पैरवी करने वाले कांस्टेबल अटलवीर का विशेष योगदान रहा।

Viyasmani Tripaathi

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