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बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, 68,014 मामलों का हुआ निस्तारण

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 14 मार्च 2026।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती श्री शमसुल हक के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर, सभी ग्राम न्यायालयों, तहसीलों, राजस्व न्यायालयों और कलेक्ट्रेट में संपन्न हुआ।
लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज श्रीमती जेबा मजीद, जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना तथा पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों का इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 68,014 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 65,782 मामले प्री-लिटिगेशन स्तर के थे, जबकि 2,232 मामले न्यायालयों में लंबित थे, जिन्हें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया गया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 86 मामलों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों को 3 करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। वहीं आपराधिक मामलों में 2 लाख 62 हजार 200 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। अन्य मामलों सहित कुल मिलाकर 12 करोड़ 2 लाख 50 हजार 605 रुपये की धनराशि वसूल की गई।
इसके अतिरिक्त बैंक ऋण से जुड़े 1,174 मामलों में समझौता कराते हुए बैंकों द्वारा 7 करोड़ 64 लाख 53 हजार 215 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।
परिवार न्यायालय में 57 मामलों का निस्तारण हुआ। वर्षों से चल रहे पारिवारिक विवादों का समाधान होने से कई दंपत्ति सुलह कर पुनः साथ रहने को तैयार हुए और कई टूटे हुए परिवार फिर से बस गए।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मो. रिजवानुल हक, परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश कु. आराधना रानी, अपर जिला जज शिव चन्द, कमलेश कुमार, राम करन यादव, विनोद कुमार, अनिल कुमार, विजय कुमार किटियार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय, सिविल जज संदीप सहित सभी न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर जिला कारागार बस्ती के बंदियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प वस्तुओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के तहत उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां आमजन के लिए खरीद की व्यवस्था रही।

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