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बस्ती में 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा मामलों का निस्तारण

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती। आमजन को सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 को जनपद बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा सभी तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती राज बाबू ने बताया कि यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री शमसुल हक के कुशल नेतृत्व में आयोजित की जा रही है।
लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, पारिवारिक मामले और भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद शामिल हैं।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर से संबंधित विवाद (चोरी से जुड़े मामलों सहित), सेवा से संबंधित वेतन विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष और आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) जैसे मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या जिनका निस्तारण सुलह-समझौते से संभव है, वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराएं।
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