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ऑपरेशन कन्विक्शन में आरोपी को 2 साल 6 माह की सजा

रिपोर्टर: डॉ संजय कुमार पांडेय

मोबाइल: 7376326175

खीरी (उत्तर प्रदेश), 23 फरवरी 2026।

शासन की मंशा के अनुरूप अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा सुनाई है।

माननीय न्यायालय सीजेएम खीरी के न्यायाधीश श्री प्रमोद सिंह यादव द्वारा दिनांक 23.02.2026 को नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत आरोपी ओमपुरी उर्फ ओमकुमार पुत्र राजकुमार, निवासी कस्बा पलिया को दोषी पाते हुए 2 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

मामला क्या था

दिनांक 20.04.2025 को आरोपी द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना पलिया में मु0अ0सं0 152/25 धारा 303(2)/317(2)/345(3) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद 14.05.2025 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी और गवाहों की त्वरित गवाही के चलते न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। यह कार्रवाई नए कानून बीएनएस के तहत त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Viyasmani Tripaathi

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