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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 19 साल पुराने दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

रिपोर्ट डॉक्टर संजय कुमार पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर 7376 3261 75
लखीमपुर खीरी | 07 फरवरी 2026
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है।
इसी क्रम में वर्ष 2007 के एक गंभीर आपराधिक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में वर्ष 2007 में वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा संख्या 823/2007, धारा 363/366/376 भादवि के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में अभियुक्त
1. नीरज कुमार उर्फ बड़कन्ने पुत्र दुजई
2. सुरेश कुमार उर्फ मंझिले पुत्र परागी,
निवासी पूजागांव, थाना फूलबेहड़, जनपद खीरी के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की गई।
माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-FTC NEW), खीरी द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 35,000-35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस मामले में दोषसिद्धि कराने में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल नितिन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत की जा रही यह कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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