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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 5 मामलों में अपराधियों को सजा, 7 आरोपियों को आजीवन कारावास

 

रिपोर्ट: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड – उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी | 19 दिसंबर 2025

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप कुल 05 मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई है। यह सजा दिनांक 19 दिसंबर 2025 को विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई।

मामलों का विवरण इस प्रकार है—

पहला मामला:

वर्ष 2011 में थाना मोहम्मदी क्षेत्र से अभियुक्त रामआसरे पुत्र श्यामलाल निवासी धर्मपुर के कब्जे से 12 बोर देसी बंदूक व 04 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में माननीय ACJM न्यायालय मोहम्मदी ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।

इस प्रकरण में लोक अभियोजक कमलेन्द्र कुमार विमल व न्याय पैरोकार कांस्टेबल अटलवीर का विशेष योगदान रहा।

दूसरा मामला:

वर्ष 2009 में थाना मोहम्मदी से अभियुक्त चन्द्र कुमार पुत्र शहजादे लाल निवासी कंधरापुर के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल अवधि की सजा व ₹500 अर्थदंड दिया गया।

इसमें भी लोक अभियोजक कमलेन्द्र कुमार विमल और न्याय पैरोकार कांस्टेबल अटलवीर की अहम भूमिका रही।

तीसरा मामला:

वर्ष 2018 में थाना मोहम्मदी क्षेत्र से अभियुक्त छोटेलाल पुत्र छेदा निवासी परवस्तनगर के पास से 12 बोर देसी तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल अवधि व ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।

चौथा मामला:

वर्ष 2017 में थाना मैगलगंज से अभियुक्त अंग्रेज सिंह पुत्र महल सिंह निवासी शाहुपुर के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा व कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में माननीय ADJ न्यायालय मोहम्मदी ने अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

इसमें लोक अभियोजक कपिल कटियार एवं न्याय पैरोकार कांस्टेबल अंकित कुमार का विशेष योगदान रहा।

पांचवां मामला (हत्या कांड):

वर्ष 2017 में थाना मैगलगंज में दर्ज हत्या एवं जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त अंग्रेज सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रगट सिंह, गुरमेल सिंह, सरजिंदर सिंह, जसपाल सिंह एवं गुरुप्रीत सिंह को दोषी पाते हुए माननीय ADJ न्यायालय मोहम्मदी ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास व ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस प्रशासन ने इस सफलता को सशक्त विवेचना, प्रभावी अभियोजन और ऑपरेशन कन्विक्शन की रणनीति का परिणाम बताया है।

Viyasmani Tripaathi

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