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12 सितंबर को बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से होगा वादों का निस्तारण

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 07 सितंबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और माननीय जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद बस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर त्वरित और सरल तरीके से निस्तारण करना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को नियत कर उनका निस्तारण कराया जाएगा।
वहीं, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद तथा पारिवारिक वाद सहित अनेक मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विद्युत विवाद, सेवा में वेतन संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद, राजस्व संबंधी वाद तथा अन्य सिविल वाद भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।
अन्य सिविल मामलों में किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद तथा आर्बिट्रेशन एवं हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवादों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी मामले, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर संभव है, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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