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खीरी: गौहत्या निवारण अधिनियम के वांछित दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद

रिपोर्ट: वैद्यराज संजय पांडेय | मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी |
लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी क्षेत्र में पुलिस ने गौहत्या निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त तीन चाकू, एक कुल्हाड़ी, लकड़ी का ठीहा (आला कत्ल) तथा एक हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मोहम्मदी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, वाहन चेकिंग और वांछित अपराधियों की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गौहत्या निवारण अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी अब्दुल माबूद और उसका साथी क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने पुवाया मार्ग से ग्राम भंगेली जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अब्दुल माबूद के बाएं पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने घायल अब्दुल माबूद तथा उसके साथी मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया।
घायल आरोपी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल खीरी रेफर कर दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अब्दुल माबूद पुत्र गुलजार खान निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना मोहम्मदी तथा मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद बिजली निवासी ग्राम जैती, थाना मोहम्मदी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी थाना मोहम्मदी में दर्ज मुकदमा संख्या 403/2026 (धारा 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम) में वांछित थे।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने के आरोप में एक नया मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अब्दुल माबूद के विरुद्ध गोवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस ने बरामद हथियारों एवं अन्य सामान को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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