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बस्ती जिला कारागार में लीगल एड हेल्प डेस्क का शुभारंभ, बंदियों के परिजनों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला कारागार बस्ती में मुलाकाती स्थल पर लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 14 मई 2026 को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के अध्यक्ष शमसुल हक ने फीता काटकर किया।
उद्घाटन अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समाज के गरीब, वंचित, पीड़ित, दिव्यांगजन, महिलाओं सहित जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस हेल्प डेस्क से गरीब बंदियों के परिजनों को त्वरित कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि जिला कारागार में स्थापित यह हेल्प डेस्क “मुलाकात से न्याय तक” के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इसके माध्यम से बंदियों के परिजन और मुलाकाती निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क जेल के मुलाकाती क्षेत्र में स्थापित किया गया है और यह प्रत्येक कार्यदिवस में जेल द्वारा निर्धारित मुलाकात समय के दौरान संचालित रहेगा। इस कार्य के लिए दो पराविधिक स्वयंसेवकों एवं एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल को नियुक्त किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप, जेल अधीक्षक शिव प्रताप मिश्र, जेलर राजीव मिश्र, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल शैलजा कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यह पहल बंदियों और उनके परिवारों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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