रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश
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लखीमपुर खीरी | 06 फरवरी 2026
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सशक्त पैरवी के क्रम में एक महत्वपूर्ण मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करते हुए कठोर सजा सुनाई गई है।
वर्ष 2014 में थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी पर अभियुक्त गुन्जार उर्फ गुल्जार पुत्र कासिम अली, निवासी गरवापुर, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी के विरुद्ध वादी की बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म किए जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या C388/14, धारा 363/366/376 भादवि, ¾ पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
उक्त मामले का विचारण माननीय ADJ-13 पॉक्सो कोर्ट, खीरी द्वारा किया गया। न्यायालय ने दिनांक 06.02.2026 को अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 19,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री संजय सिंह तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल नितिन सैनी का विशेष योगदान रहा।
जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने की यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता को दर्शाती है और आमजन में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करती है।