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उच्च न्यायालय में विधायक मेहराज मलिक के मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को तय

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

 

जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने विधायक मेहराज दीन मलिक की हिरासत से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एक अधिकारी के नाम में सुधार करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 27 नवम्बर 2025 निर्धारित की है।

सूत्रों के अनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या-3 का नाम एस. हरविंदर सिंह (IAS) के स्थान पर एस. हरजिंदर सिंह (IAS) करने का निर्देश दिया। इस पर प्रतिवादियों की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और अदालत ने रजिस्ट्री को कारण शीर्षक (Cause Title) में सुधार करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि विधायक की विधानसभा सत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी याचिका अब समय व्यतीत होने के कारण निष्प्रभावी (infructuous) हो चुकी है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए आवेदन का निस्तारण कर दिया।

मामले (HCP No. 139/2025) की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से प्रत्युत्तर हलफनामा (counter affidavit) दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रतिवादी संख्या-3 का उत्तर भी प्रत्युत्तर हलफनामे के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।

अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि हलफनामों को रिकॉर्ड पर रखा जाए और सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि अगली सुनवाई पर हिरासत से संबंधित अभिलेख (detention record) अदालत में प्रस्तुत किए जाएं।

अदालत में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शेख शकील अहमद को प्रत्युत्तर की प्रतियां खुले न्यायालय में सौंपी गईं।

अदालत के आदेश के अनुसार, अब यह मामला 27 नवम्बर 2025 को उच्च न्यायालय में पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Viyasmani Tripaathi

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