जम्मू कश्मीरपुंछब्रेकिंग न्यूज़

जिला पुलिस पुंछ ने अधिवक्ता द्वारा लगाए आरोपों को बताया झूठा सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट का किया खंडन

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

 

पुंछ, 20 अक्टूबर 2025:

जिला पुलिस पुंछ ने अधिवक्ता सैयद आक़िब हुसैन द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। पुलिस के अनुसार अधिवक्ता ने थाना सुरनकोट की छवि धूमिल करने और वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ जनभावनाएं भड़काने की कोशिश की।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी सज्जाद हुसैन शाह उर्फ सज्जादा, निवासी पोथा, सुरनकोट की गिरफ्तारी PIT NDPS Act के तहत कानूनी तरीके से की गई। सज्जाद एक कुख्यात नशा तस्कर है, जो NDPS एक्ट के कई मामलों में लिप्त रहा है।

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या दुर्व्यवहार नहीं हुआ। CCTV फुटेज से यह प्रमाणित है कि अधिवक्ता सैयद आक़िब हुसैन स्वयं कुछ लोगों के साथ थाने में जबरन घुसे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से अभद्रता की।

इस घटना पर थाना सुरनकोट में FIR संख्या 236/2025 दर्ज की गई है, जिसमें अधिवक्ता सहित तीन अन्य पर BNS की धारा 333, 132, 351(2), 352 व 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने कहा कि “अवैध गिरफ्तारी”, “घूस” या “मानवाधिकार उल्लंघन” जैसे आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं से भ्रमित न हों और केवल आधिकारिक पुलिस चैनलों से जारी तथ्यों पर भरोसा करें।

जिला पुलिस ने दोहराया कि नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button