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लखीमपुर खीरी पुलिस की कार्रवाई: 3 अपराधियों को आजीवन और कठोर कारावास की सजा

रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)
मोबाइल नंबर: 7376 3261 75
जनपद लखीमपुर खीरी, दिनांक 18.10.2025
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। न्यायालय में पैरवी के परिणामस्वरूप आज 18 अक्टूबर 2025 को तीन मामलों में अपराधियों को सजा सुनाई गई। सजा का विवरण निम्नवत है:
1. हत्याकांड मामला (2014, थाना मितौली)
अभि0 मनोज कुमार शुक्ला पुत्र आशाराम शुक्ला, निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना मितौली जनपद खीरी के खिलाफ हत्या का मामला (मु0अ0सं0 285/14, धारा 302 भादवि) दर्ज था। माननीय विशेष न्यायालय EC Act, खीरी द्वारा विचारण के बाद मनोज कुमार शुक्ला को आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा में विशेष योगदान लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह और न्याय पैरोकारी का0 धर्मेन्द्र कुमार का रहा।
2. अवैध शस्त्र रखने का मामला (2014, थाना मितौली)
अभि0 मनोज कुमार शुक्ला के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर (मु0अ0सं0 291/14, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट) मुकदमा दर्ज था। विशेष न्यायालय EC Act, खीरी ने विचारण के बाद मनोज कुमार शुक्ला को 03 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड सुनाया। इस मामले में भी लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह और न्याय पैरोकारी का0 धर्मेन्द्र कुमार का विशेष योगदान रहा।
3. अवैध शस्त्र रखने का मामला (2025, थाना मोहम्मदी)
अभि0 मुकेश पुत्र रामस्वरूप, निवासी मो0 पूर्वी लखपेड़ा, थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर (मु0अ0सं0 317/25, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट) मुकदमा दर्ज था। ACJM मोहम्मदी, खीरी द्वारा विचारण के बाद मुकेश को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास और 1,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में लोक अभियोजक श्री कमलेन्द्र कुमार विमल और न्याय पैरोकारी का0 अटल वीर का योगदान रहा।
लखीमपुर खीरी पुलिस की यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध दृढ़ संदेश देने वाली पहल मानी जा रही है।



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