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बस्ती में बाल विवाह रोकने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 09 अक्टूबर 2025: मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद के प्राथमिक विद्यालय मुरलीजोत में बाल विवाह रोकने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानून की जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत किसी लड़की की शादी 18 वर्ष और किसी लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं हो सकती। बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है, पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और आर्थिक रूप से वे अपने जीवनसाथी पर निर्भर हो जाती हैं।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कम उम्र में विवाह बच्चों का बचपन और भविष्य छीन लेता है और उनके बच्चों का भविष्य भी असुरक्षित हो जाता है।
इस अवसर पर हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन की रमा यादव (जेंडर स्पेशलिस्ट), वन स्टॉप सेंटर से वीरेन्द्र गौतम (जेंडर स्पेशलिस्ट) और सेंटर मैनेजर प्रतिभा श्रीवास्तव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना और लड़कियों के अधिकारों व उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना था।

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