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दोषी पति को 7 वर्ष का कठोर कारावास

11 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी - करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व हुए संगीता देवी हत्याकांड का मामला

 ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र

 

सोनभद्र। करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व हुए संगीता देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति संतलाल को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका संगीता देवी के पिता श्री किशुन पुत्र स्वर्गीय कैलाश बैगा निवासी बहेराडोल , थाना हाथीनाला, जिला सोनभद्र ने 17 नवंबर 2018 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी संगीता देवी की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व संतलाल पुत्र सोमारू निवासी ग्राम चैरी , थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र के साथ किया था। बेटी संगीता देवी को उसका पति संतलाल आए दिन प्रताड़ित करता रहता था। जिसकी वजह से कई बार ग्राम प्रधान व सम्भ्रांत लोगों की मौजूदगी में सुलह समझौता भी कराया गया, लेकिन दामाद में कोई बदलाव नहीं आया। 16 नवंबर 2018 को बेलन से मारकर बेटी संगीता देवी की हत्या कर दिया। इसकी जानकारी उसे देर में दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पति संतलाल को 7 वर्ष की कठोर कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

Viyasmani Tripaathi

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