जम्मू कश्मीरदेशब्रेकिंग न्यूज़
जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश

संवाददाता अमरजीत सिंह
*बड़ी खबर*
हाई कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि आरक्षण नियमों के तहत की गई कोई भी नियुक्ति नियमों को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका के परिणाम के अधीन होगी।
कोर्ट नियमों को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली 5 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मामले में महाधिवक्ता से सहायता मांगी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिकारियों द्वारा 2005 के आरक्षण नियमों में संशोधन के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार की भर्ती पदों और शैक्षणिक संस्थानों में खुली योग्यता के लिए सीटों का प्रतिशत 57 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत हो गया है, पिछड़े क्षेत्र के निवासियों (आरबीए) का प्रतिशत 20 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) में आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत, सामाजिक जाति का 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत और एएलसी का 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत, पीएचसी का 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हो गया है।
Subscribe to my channel


