कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान गुणवत्ताहीन भोजन एवं मीनु अनुसार नही पाये जाने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित
नोटिस का प्रतिउत्तर समाधानकारक नही पाये जाने पर की गयी कार्यवाही

जिला संवाददाता :- करण सिंह ठाकुर
गुना। सयुक्त कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र गुना के पत्र अनुसार कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा 25 नवम्बर 2022 को शा.प्रा.वि. हमीरगढ़ वि.ख. आरोन जिला गुना म.प्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मध्यान भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को वितरित किया जा रहा मध्यान भोजन गुणवत्ताहीन एवं मीनू अनुसार नही था। उक्त क्रम में शा.प्रा.वि. हमीरगढ़ विख. आरोन जिला गुना के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री प्रीतम सिंह परिहार, सहायक शिक्षक, को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिउत्तर चाहा गया। प्राप्त प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया।
श्री प्रीतम सिंह परिहार, सहायक शिक्षक, शा.प्रा.वि. हमीरगढ वि.ख. आरोन जिला गुना म.प्र. का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 1, 2 व 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण श्री परिहार को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरोन रहेगा। संबंधित को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।