12 नवम्बर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

जिला ब्यूरो चीफ : विकास अन्नोटिया
गुना उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार दिनांक 12 नवम्बर 2022 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत माननीय न्यायालयों में लंबित निम्नदाव श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी –
प्री-लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष कीदर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।लिटिगेशन स्तर पर :- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक 6 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । सम्मानीय उपभोक्ताओं से अपील है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझोता कर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाने का कष्ट करें।