अपराधउत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़सोनभद्र
पॉक्सो एक्ट: दोषी कलुआ को 20 वर्ष की कठोर कैद
एक लाख 28 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी * अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी * 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

ब्यूरो चीफ राम सुदीन सोनभद्र
Subscribe to my channel


