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बाल विवाह रोकने को लेकर राजकीय स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो चीफ सतीश कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा

 

नारनौल, 6 मई। बाल विवाह न करने के बारे में जागरूक करने के लिए संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा की अध्यक्षता में आज गांव दौंगड़ा अहीर, बेवल व सुंदरह राजकीय स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरीता शर्मा ने इस मौके पर अध्यापकों व विद्यार्थियों से आह्वान किया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही समस्त जनसाधारण एवं स्थानीय सभी क्षेत्रों, गांवों के मौजिज व्यक्तियों, सरपंचों, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, टैंट हाउस, विवाह समारोह स्थल, नगर पार्षदों व समाज सेवियों से अपील की कि आने वाली 10 मई अक्षय तृतीया (अक्खा तीज) के दिन आयोजित होने वाले बाल विवाह को रोकने में मदद करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए आमजन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस हैल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर संपर्क कर सूचना दें सकते हैं।

Satish Kumar

Beauro Chief Mahendragarh Haryana

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