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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक रहेगा सूखा दिवस

ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग बालोतरा राजस्थान
बाड़मेर, 24 अप्रेल। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 24 अप्रेल, 2024 को सायंकाल 6 बजे से मतदान दिवस 26 अप्रेल, 2024 को सायं 6 बजे तक मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया है। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक सम्बन्धित केन्द्र एवं केन्द्रों के क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। इसी प्रकार मतगणना दिवस 4 जून को भी शुष्क दिवस घोषित रहेगा।