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बाल विवाह रोकने को लेकर पुजारियों के साथ बैठक आयोजित

ब्यूरो चीफ सतीश कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा
*नारनौल टुडे न्यूज़*
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने आज अपने कार्यालय में बाल विवाह रोकने को लेकर पुजारियों के साथ बैठक की। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने पुजारियों व आमजन से आह्वान किया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में सभी अपना सहयोग दें। विवाह में लड़का-लड़की के जन्म से सम्बंधित कागजात मंगवा कर देखें ताकि पता लग सके की दोनों बालिग हैं या नहीं।
*उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है या उसको बढ़ावा देता है व उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही समस्त जनसाधारण एवं स्थानीय सभी क्षेत्रों, गांवों के मौजिज व्यक्तियों, सरपंचों, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी वर्कर, टैन्ट हाउस, विवाह समारोह स्थल, नगर पार्षदों व समाज सेवियों से अपील की गई है कि अक्षय तृतीया (आखा तीज) के दिन आयोजित होने वाले बाल विवाह को रोकने में मदद करें।*
बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए आमजन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मैजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर संपर्क कर सूचना दें।
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