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Lakhimpur Kheri Breaking news जनपद खीरी पुलिस एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय खीरी द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के दृष्टिगत *जनपद खीरी पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी* के क्रम में दिनांक 02.08.2023 को *मा0 न्यायालय खीरी* द्वारा *“नाबालिग से दुष्कर्म”* के अभियोग में अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
• *थाना निघासन* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 196/2019 धारा 376क,ख/342 भादवि व 5m/6 पॉक्सो एक्ट* से संबन्धित *अभियुक्त जाबिर खां पुत्र मजलूम खां निवासी ग्राम मूढ़ा बुजुर्ग थाना निघासन जनपद खीरी* को *धारा 376 क,ख भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 342 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड* की सजा दिलायी गयी।

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