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बालोतरा के विद्यालयों में गूंजा बच्चों के अधिकार और सुरक्षा का संदेश, विद्यार्थियों को किया कानूनी रूप से जागरूक

एम्पावरिंग राजस्थान 2026 के तहत विशेष विधिक जागरूकता अभियान आयोजित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुकेश भगोरा ने सुरक्षित स्कूल अवसंरचना और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

बालोतरा, राजस्थान | 27 अक्टूबर 2026

बालोतरा जिला न्यायक्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा), जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को विशेष विधिक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान ‘एम्पावरिंग राजस्थान : ए यूथ लीगल लिटरेसी इनीशिएटिव 2026’ के तहत ‘ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडेज’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित हुआ।

अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षित विद्यालय परिसर और सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति जागरूक करना रहा।

सुरक्षित स्कूल वातावरण हर बच्चे का अधिकार : नुकेश भगोरा

अभियान के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिमरलाई गांव में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुकेश भगोरा ने विद्यार्थियों को सुरक्षित स्कूल अवसंरचना के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विद्यालयों में जर्जर भवन, असुरक्षित खेल मैदान अथवा अन्य बुनियादी कमियां बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों के प्रति विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का जागरूक रहना बेहद आवश्यक है।

खतरे या लापरवाही की स्थिति में 1098 पर दें सूचना

नुकेश भगोरा ने विद्यार्थियों को समझाया कि विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का खतरा, असुरक्षित स्थिति अथवा लापरवाही दिखाई देने पर चुप रहने के बजाय तुरंत अपने शिक्षकों, अभिभावकों या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

उन्होंने बच्चों को आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संदेश दिया गया—

“अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहो। जहां शिक्षा होती है, वहां कोई बच्चा असुरक्षित नहीं होना चाहिए।”

सुरक्षित विद्यालयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध

सचिव नुकेश भगोरा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने, असुरक्षित विद्यालयों से संबंधित मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विद्यार्थियों को जानकारी दी कि सुरक्षित विद्यालयों की मांग और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर जनहित याचिका (PIL) जैसे कानूनी उपायों का भी सहारा लिया जा सकता है।

विभिन्न विद्यालयों में आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के अंतर्गत बालोतरा जिला न्यायक्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों, विद्यालय सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और शिकायत दर्ज कराने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

नुकेश भगोरा ने कहा कि इस प्रकार के अभियानों से विद्यार्थियों में कानूनी साक्षरता का विकास होता है। साथ ही वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझकर जागरूक एवं सशक्त नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा द्वारा भविष्य में भी बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के शैक्षणिक एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

स्रोत : प्रेस नोट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा।

Santosh Kumar Garg

Beauro Chief Balotra Rajasthan

Santosh Kumar Garg

Beauro Chief Balotra Rajasthan

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