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बस्ती में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

बस्ती से वेदान्त सिंह

 

बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश बस्ती श्री शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर 8 सितंबर 2026 को प्रशासनिक अधिकारियों की प्री-ट्रायल बैठक जनपद न्यायाधीश श्री शमसुल हक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में उपजिलाधिकारी हर्रैया श्री उमाकान्त, उपजिलाधिकारी रूधौली अहमद फरीद खान, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, नायब तहसीलदार आकांक्षा श्रीवास्तव, उपचिकित्साधिकारी डॉ. सियाराम यादव, आबकारी निरीक्षक शुभम पाण्डेय, सीओ कलवारी बृजेश सिंह, सीईओ मत्स्य विभाग सन्दीप कुमार वर्मा, एसडीई बीएसएनएल श्री सुनील कुमार यादव सहित आपूर्ति, परिवहन, श्रम विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को नियत कर उनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोक अदालत के दिन नियत एवं निस्तारित मामलों की सूचना समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि सूचना का संकलन कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भेजा जा सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज श्री प्रमोद कुमार गिरी ने विभागीय प्रतिनिधियों से अपने-अपने स्तर पर आमजन के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

इन मामलों का हो सकेगा निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से—

आपराधिक शमनीय वाद

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले

बैंक वसूली से संबंधित मामले

मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं

श्रम संबंधी वाद

पारिवारिक वाद

भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद

विद्युत एवं जलकर विवाद, चोरी से संबंधित विवाद सहित

सेवा में वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित विवाद

राजस्व संबंधी वाद

अन्य सिविल वाद, जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश एवं विशिष्ट अनुतोष वाद

आर्बिट्रेशन तथा हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद

ऐसे अन्य मामले जिनका निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर संभव है

का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराने के लिए आगे आएं।

 

Vedant Singh

Vedant Singh S/O Dr. Naveen Singh Mo. Belwadandi Po. Gandhi Nagar Basti Pin . 272001 Mob 8400883291 BG . O Positive vsvedant12345@gmail.com

Vedant Singh

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