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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 25 साल पुराने मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

 

रिपोर्टर: वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी, 7 सितंबर 2026।

अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत लखीमपुर खीरी में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक पुराने आपराधिक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक खीरी के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई।

2001 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला वर्ष 2001 में थाना फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर खीरी में दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, कलीम पुत्र अल्ताफ, निवासी देवरिया, थाना फूलबेहड़ ने वादी और उसकी पत्नी पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था।

इस संबंध में थाना फूलबेहड़ में मु0अ0सं0 44/2001, धारा 308/34, 323/34 एवं 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 7 सितंबर 2026 को न्यायालय ADJ-02 खीरी ने आरोपी कलीम को दोषसिद्ध कर दिया।

5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹16 हजार जुर्माना

न्यायालय ने दोषी कलीम को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस विभाग के अनुसार, इस मुकदमे को निर्णीत कराने में लोक अभियोजक श्री प्रभाकर मिश्र एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल नितिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुराने एवं गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से अधिक से अधिक सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

Viyasmani Tripaathi

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