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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत खीरी पुलिस को मिली सफलता, तीन मामलों में आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

 

रिपोर्ट: वैद्यराज संजय पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते 1 अगस्त 2026 को जनपद की विभिन्न अदालतों ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पहले मामले में वर्ष 2023 के थाना कोतवाली सदर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में आरोपी नूर अहमद उर्फ घुम्मन को अवैध नशीला पदार्थ बरामद होने के मामले में दोषी करार देते हुए एडीजे-एफटीसी न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक संदीप मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आजाद सिंह की विशेष भूमिका रही।

दूसरे मामले में वर्ष 2007 के थाना हैदराबाद में चोरी का माल बरामद होने से संबंधित मुकदमे में आरोपी शिवदयाल को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मुकदमे में लोक अभियोजक हरिओम तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आशीष कुमार ने प्रभावी पैरवी की।

तीसरे मामले में वर्ष 2007 के ही थाना हैदराबाद क्षेत्र में चोरी से जुड़े मुकदमे में भी आरोपी शिवदयाल को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में भी लोक अभियोजक हरिओम एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल आशीष कुमार का विशेष योगदान रहा।

खीरी पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।

Viyasmani Tripaathi

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