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ऑपरेशन कनविक्शन: खीरी में आर्म्स एक्ट के दो मामलों में अभियुक्तों को मिली सजा

 

रिपोर्ट: वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपद खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते 28 जुलाई 2026 को आर्म्स एक्ट के दो मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पहले मामले में वर्ष 2016 के थाना मैगलगंज क्षेत्र से जुड़े मुकदमे में अभियुक्त राम सिंह उर्फ सिंघा के कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, कारतूस एवं हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए थे। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

दूसरे मामले में वर्ष 2019 के थाना मैगलगंज के मुकदमे में अभियुक्त राम सिंह के कब्जे से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में भी न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक अतुल कुमार मिश्रा एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अंकित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खीरी पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Viyasmani Tripaathi

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