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पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात ड्रग तस्कर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई, जिला जेल राजौरी भेजा गया

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

 

पुंछ, 2 जुलाई 2026। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात ड्रग तस्कर को जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA), 1978 के तहत निरुद्ध किया है।

पुलिस के अनुसार, रमीज अंजुम, पुत्र मोहम्मद अज़ीज़, निवासी आरी, तहसील मेंढर, जिला पुंछ के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट पुंछ द्वारा जारी निरोधात्मक आदेश को पुलिस स्टेशन मेंढर की टीम ने सफलतापूर्वक लागू किया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को जिला जेल राजौरी भेज दिया गया है।

आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं NDPS के मामले

पुलिस के मुताबिक रमीज अंजुम लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं—

एफआईआर संख्या 52/2021 – धारा 8(a)/21/22 NDPS Act, थाना गुरसाई।

एफआईआर संख्या 30/2022 – धारा 8(a)/21/22 NDPS Act, थाना मेंढर।

पुलिस का कहना है कि आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद आरोपी अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा था और लगातार नशा तस्करी में शामिल होकर युवाओं तथा समाज के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था।

सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र की गई कार्रवाई

जिला पुलिस ने बताया कि सामान्य कानूनी कार्रवाई आरोपी को अपराध से रोकने में प्रभावी साबित नहीं हुई। ऐसे में उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक समझी गई, ताकि वह भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा न बन सके।

नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

जिला पुलिस पुंछ ने दोहराया कि नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने और समाज, विशेषकर युवाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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