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सिंगाही पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म व पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

 

रिपोर्ट: वरिष्ठ पत्रकार वैद्यराज संजय पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

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लखीमपुर खीरी। थाना सिंगाही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी तथा पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान खलील अहमद पुत्र अशर्फी, निवासी ग्राम सिंगहा कलां, थाना सिंगाही, जनपद खीरी, उम्र करीब 55 वर्ष के रूप में हुई है।

मेडिकल परीक्षण के दौरान पुलिस अभिरक्षा से हुआ था फरार

पुलिस के अनुसार 6 सितंबर 2026 को थाना सिंगाही में दर्ज मुकदमे से संबंधित अभियुक्त खलील अहमद को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी निघासन ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने पेशाब करने के बहाने पुलिस वाहन रुकवाया और पुलिसकर्मी को धक्का देकर जंगल की ओर भाग गया।

पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल, झाड़ियों और गन्ने के खेत का फायदा उठाकर आरोपी फरार होने में सफल हो गया। इसके बाद थाना निघासन में इस संबंध में धारा 262 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया।

बगिया मोड़ के पास हुई मुठभेड़

पुलिस के मुताबिक 6/7 सितंबर की रात थाना सिंगाही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम फरार आरोपी की तलाश में चेकिंग एवं कॉम्बिंग कर रही थी। इसी दौरान ग्राम सिंगहा कलां के बगिया मोड़ के पास पुलिस टीम को खलील अहमद दिखाई दिया।

पुलिस का दावा है कि आरोपी को रोकने का प्रयास करने पर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।

घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए सीएचसी निघासन भेजा गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया।

तीन मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना सिंगाही और थाना निघासन में कुल तीन अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें थाना सिंगाही का मुकदमा संख्या 0174/2026, धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट; थाना निघासन का मुकदमा संख्या 334/2026, धारा 262 बीएनएस तथा पुलिस मुठभेड़ से संबंधित थाना सिंगाही का मुकदमा संख्या 175/2026, धारा 109(1)/351(3) बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट शामिल है।

पुलिस ने बरामदगी में एक देशी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Viyasmani Tripaathi

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