LIVE TVअपराधउत्तर प्रदेशब्रेकिंग न्यूज़लखीमपुर खीरी

गैंगस्टर एक्ट के तहत 40.30 लाख की संपत्ति कुर्क, तस्करों पर बड़ी कार्रवाई

रिपोर्टर: डॉ. संजय पांडेय (स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश)

 मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी | दिनांक: 22 मार्च 2026

जनपद लखीमपुर खीरी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध रूप से अर्जित लगभग 40,30,000 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन में की गई। थाना पलिया पुलिस ने गैंग सदस्य विक्की नेपाली उर्फ विक्की गुप्ता एवं उनकी पत्नी बसंती गुप्ता द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा।

🏠 कुर्क की गई संपत्ति

राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक मकान (लगभग 1100 वर्गफीट) जो गाटा संख्या 748 में स्थित है, को कुर्क किया गया। यह संपत्ति बसंती गुप्ता के नाम दर्ज थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40.30 लाख रुपये बताई गई है।

🚔 तस्करी से जुड़ा है मामला

पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से पलिया व नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे और उसी से अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। पूर्व में भी इनके कब्जे से नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं।

⚖️ कानूनी कार्रवाई जारी

उक्त संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

👮 संयुक्त टीम रही शामिल

इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी पलिया, तहसीलदार, थानाध्यक्ष पलिया व सम्पूर्णानगर सहित पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।

👉 इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच कड़ा संदेश गया है, वहीं आम जनता ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

Related Articles

Back to top button