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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, 2005 के हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा

 

रिपोर्ट: डॉक्टर संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश

 मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी | 10 फरवरी 2026

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सशक्त पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में एक पुराने गंभीर आपराधिक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में थाना ईसानगर जनपद खीरी पर अभियुक्त

1. अच्छेलाल पुत्र कुंजीलाल लोध

2. रामकिशुन पुत्र पैकरमा लोध (विचारण के दौरान मृत्यु)

निवासीगण ग्राम मक्कापुरवा मजरा ईसानगर, थाना ईसानगर द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया था। इस संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 125/2005, धारा 452/307 भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमे का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ-FTC NEW), खीरी द्वारा किया गया। दिनांक 10 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त अच्छेलाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री संदीप मिश्रा तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल राकेश कुमार का विशेष योगदान रहा।

पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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