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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अपराधियों को जेल की सजा, खीरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

 

रिपोर्ट, डॉ. संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल: 7376326175

लखीमपुर खीरी, 15 नवंबर 2025।

शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक खीरी श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद खीरी पुलिस व अभियोजन टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। नए आपराधिक कानून BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) के तहत दर्ज एक चोरी के मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) खीरी, श्री प्रमोद सिंह यादव की अदालत ने दो अभियुक्तों को करावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

दिनांक 11 फरवरी 2025 को नेपाल के कंचनपुर जिले के रहने वाले दो अभियुक्तों—

1. मिथुन भण्डारी, पुत्र प्रकाश भण्डारी

2. अनिल थापा, पुत्र भान बहादुर थापा

द्वारा वादी के बड़े भाई की दुकान से मोबाइल चोरी किए जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में थाना पलिया में मु.अ.सं. 46/25 अंतर्गत धारा 305(a)/317(2) BNS में केस पंजीकृत हुआ था।

पुलिस ने तीव्र गति से विवेचना पूर्ण करते हुए 28 फरवरी 2025 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। अदालत ने 20 मार्च 2025 को मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की।

अदालती फैसला

लगातार प्रभावी पैरवी और त्वरित गवाही सुनिश्चित कराने के बाद न्यायालय ने आज अपना निर्णय सुनाया—

अभियुक्त – मिथुन भण्डारी

धारा 305(a) BNS – 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड

धारा 317(2) BNS – 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड

अभियुक्त – अनिल थापा

धारा 305(a) BNS – 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड

धारा 317(2) BNS – 01 वर्ष 06 माह साधारण कारावास + ₹5000 अर्थदंड

पुलिस की त्वरित कार्रवाई बनी उदाहरण

नए कानून BNS के तहत दर्ज इस प्रकरण में पुलिस द्वारा समयबद्ध और प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते न्यायालय ने आज दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।

Viyasmani Tripaathi

Cheif editor Mobile no 9795441508/7905219162

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