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थाना फरधान पुलिस द्वारा NCL जागरूकता अभियान 2.0 का आयोजन — छात्र-छात्राओं को नये आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई

रिपोर्ट : स्टेट हेड उत्तर प्रदेश — डॉ. संजय कुमार पांडेय

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दिनांक : 01 नवम्बर 2025

थाना फरधान पुलिस द्वारा NCL जागरूकता अभियान 2.0 का आयोजन — छात्र-छात्राओं को नये आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई

भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू किए गए नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु थाना फरधान पुलिस द्वारा आज 01 नवम्बर 2025 को NCL जागरूकता अभियान 2.0 के अंतर्गत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक खीरी श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं को नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बच्चों को बताया कि नए कानूनों में ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR), E-FIR, समयबद्ध न्याय प्रणाली, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग, और न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्याय प्रणाली अधिक पीड़ित-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी होगी। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि वे इन नए कानूनों की जानकारी समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि एक जागरूक और कानूनसम्मत समाज का निर्माण किया जा सके।

Viyasmani Tripaathi

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