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खीरी पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को न्यायालय ने दी सजा

लखीमपुर खीरी से डॉ संजय कुमार पाण्डेय

 

 

खीरी, 20 सितंबर 2025:

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद खीरी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इस अभियान के परिणामस्वरूप 06 मामलों में न्यायालय ने दोषियों को दंडित किया। मामले और सजा का विवरण इस प्रकार है:

1. मोहम्मदी थाना मामला (वर्ष 2020)

अभि0 रामवीर सिंह ने अपनी 80 वर्षीय माता के साथ दुष्कर्म किया। मामले मु0अ0सं0 849/2020 के तहत न्यायालय ADJ/FTC न्यू खीरी ने रामवीर को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।

2. मोहम्मदी थाना गैंगस्टर एक्ट मामला (वर्ष 2020)

मालूक खां, इसराईल, जकरूल्ला खां, जलीस खां और मशील खां द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। मामले मु0अ0सं0 368/2020 में ADJ-03 खीरी ने सभी आरोपियों को 8-8 वर्ष का कारावास और 10,000-10,000 रुपये का अर्थदंड दिया।

3. कोतवाली सदर थाना NDPS मामला (वर्ष 2011)

अनिल के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ। मु0अ0सं0 2546/11 के तहत ADJ-06 खीरी ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड दिया।

4. कोतवाली सदर थाना NDPS मामला (वर्ष 2011)

सोयेब के कब्जे से भी अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ। मु0अ0सं0 1360/11 के तहत ADJ-06 खीरी ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।

5. पसगवां थाना NDPS मामला (वर्ष 2021)

सलमान के कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। मु0अ0सं0 371/2021 में ADJ-06 खीरी ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि का कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड दिया।

खीरी पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और समाज में अपराध एवं नशे जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए पुलिस कड़ा रुख अपनाएगी।

Viyasmani Tripaathi

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