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गाय के मांस की बिक्री पर भारी दंड: पंचायत का सर्वसम्मति से निर्णय

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा अलवर राजस्थान

 

3/पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से पारित निर्णय में अगर कोई व्यक्ति गाय का मांस बिक्री करता है या बेचता है उस पर 21000 हजार रुपये का आर्थिक दंड होगा

अगर कोई व्यक्ति खरीदता है उस पर 11000 रुपये का दंड,गऊ तश्करी करने वाले पर 1 लाख रुपये अगर कोई गऊ कशी करता है तो उस पर डेढ़ लाख का जुर्माना होगा

जो व्यक्ति सूचना देगा सूचना सही होने पर कमेटी 11 हजार का इनाम देगी,अगर सूचना गलत साबित हुई तो उस पर 21 हजार का दंड होगा

इस फैसले का सभी ने हाथ उठा कर समर्थन किया

इसके बाद पूरी बिरदलाद्री ने सपथ ली के इन तमाम फेसलो पर पूरी बिरारदी अल्लाह को हाजिर मान कर इसे पूरा करेगी और करवाएगी

इस बैठक में चौधरी जसमाल,जिला पार्षद चौधरी सिद्दीक खान।

पार्षद उस्मान खान

सरपंच मामुक खान

सरपंच जमशेद

सरपंच जहाज खान

सरपंच जेकम खान

सरपंच शेर खान

युवा साथियो में पार्षद तय्यब खान,डॉक्टर मुबारिक खान,मास्टर आसम खान, साबिर शम्शी,युवा नेता अज्जू खान,उपस्थित रहे

Viyasmani Tripaathi

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