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मरीज़ के इलाज में 37 लाख का जुर्माना, मेदांता अस्पताल में मरीज़ के इलाज पर 37 लाख का जुर्माना

ब्यूरो चीफ सतीश कुमार

 

गुरुग्राम। पूर्व नेता राधे श्याम शर्मा की पत्नी के इलाज में जिला उपभोक्ता विवाद फोरम ने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर पर करीब 37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने 25 लाख रुपये और केश का खर्चा तय करने के साथ-साथ पूर्व विधायक की पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल द्वारा वसूली की। वहीं, मामले में जब मेदांता अस्पताल के एमडी डॉ. नरेश त्रेहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है।

जानकारी के अनुसार, नारनौल निवासी पूर्व नेता राधेश्याम शर्मा की पत्नी 71 वर्षीय बर्फी देवी को सीने में दर्द होने की शिकायत 28 फरवरी 2020 को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती की गई थी। यहां डॉ. चंद्रा द्वारा उनकी पत्नी का इलाज किया गया। इसके बाद डॉ. नीरज गुप्ता और डॉ. नवीन गोयल समेत अन्य इलाज भी शामिल हुए।

फर्म की फाइल में उन्होंने बताया कि चिकित्सा जांच के बाद बताया कि उनकी पत्नी को दिल की दिक्कत है जो स्टेंटडोड से ठीक हो जाएगा। स्टैन्टेड के बाद भी मरीज को राहत नहीं मिली। आरोप है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने के 9 दिन बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई। कई बार मरीज़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर अस्पताल के प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा इलाज में कोई भी बदलाव सामने नहीं आया।

आरोप है कि मरीज को दिल की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में गैस्ट्रिक और किडनी समेत अन्य समस्याओं के इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया। इसी दौरान 8 मार्च को बर्फी को गलत दवा दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें करीब 10 लाख 28 हजार रुपये का बिल दिया था जिसका उन्होंने भुगतान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मामले को जिला उपभोक्ता में स्थापित किया।

जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजीव जिंदल सदस्य और ज्योति सिवाच और खुश अमीर कौर ने दोनों को सुनने के बाद माना कि किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य अनमोल है और इसे पैसे के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ में आदेश दिया गया है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतकों की रिहाई के लिए करीब 10 लाख 28 हजार रुपये का बिल वापस लिया जाए। इसके साथ ही 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश नीचे दिया गया है। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि यदि यह भुगतान 45 दिन में नहीं किया जाता है तो मूलधन को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान करना होगा।

Satish Kumar

Beauro Chief Mahendragarh Haryana

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