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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा सचिव द्वारा बाल वाहिनियों का सघन निरीक्षण, सिवाना फांटा पर जांचे गए सुरक्षा मानक

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग
बालोतरा, 21 नवम्बर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस क्रम में प्राधिकरण सचिव श्री सिद्धार्थ दीप (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सिवाना फांटा, बालोतरा स्थित मुख्य मार्ग पर निजी विद्यालयों के बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों की कठोरता से पालना करवाना और बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना था।
निरीक्षण के दौरान सचिव श्री सिद्धार्थ दीप ने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य” के मामले में दिए गए सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। उन्होंने मौके पर मौजूद वाहन चालकों और स्कूल प्रतिनिधियों को बताया कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। निरीक्षण के दौरान बारीकी से जाँच करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बाल वाहिनियों का रंग निर्धारित मानकानुसार पीला हो और उन पर ष्ैबीववस ठने . व्द ैबीववस क्नजलष् स्पष्ट रूप से लिखा हो। इसके अलावा, वाहनों के भीतर अग्निशमन यंत्र और वैध प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता की भी जाँच की गई।
वाहनों की गति को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास खिड़की और दरवाजों के लॉक की कार्यक्षमता को विशेष रूप से परखा गया। सचिव महोदय द्वारा बाल वाहिनियों के चालकों को निर्देशिव किया गया कि प्रत्येक वाहन पर स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित हो। चालकों के दस्तावेजों की जाँच करते हुए उनके वैध कॉमर्शियल लाइसेंस, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा एवं परमिट का सत्यापन किया गया, साथ ही बाल वाहिनियों में अटेंडेंट (परिचारक) की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई। जिन बाल वाहिनियों में कमियां पाई गईं, उन्हें तत्काल सुधार हेतु निर्देशित किया गया और भविष्य में नियमों की अवहेलना पर मोटर वाहन अधिनियमके तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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