उत्तर प्रदेश शासन की “ऑपरेशन कन्विक्शन” योजना के तहत अपराधियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्यवाही में लखीमपुर खीरी पुलिस को दो महत्वपूर्ण मामलों में बड़ी सफलता मिली है। दोनों मामलों में आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई।
पहला मामला: कुल्हाड़ी से हमला, 10 साल की सजा
वर्ष 2018 में थाना पलिया क्षेत्र के माहीग्राम निवासी मो. अहमद पुत्र अब्दुल सलाम ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह मामला मु.अ.सं. 191/2018 धारा 304/295 IPC के अंतर्गत थाना पलिया में दर्ज हुआ था।
एडीजे-05 खीरी की अदालत ने आज आरोपी मो. अहमद को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दूसरा मामला: घर में घुसकर छेड़छाड़, सजा व जुर्माना
दूसरा मामला वर्ष 2001 का है, जिसमें थाना मोहम्मदी के डेलखेड़ा गांव के तीन अभियुक्त – श्रीपाल पुत्र रामेसर पासी, वीरपाल पुत्र श्रीकृष्ण और लड़ैते पुत्र श्रीकृष्ण ने एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी।
यह केस मु.अ.सं. 268/2001 धारा 323/325/354/452/504/506 IPC के अंतर्गत दर्ज हुआ था।
आज ACJ (J.D.)/JM मोहम्मदी खीरी की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पुलिस अधीक्षक श्री संकल्प शर्मा ने इन दोनों मामलों में पैरवी टीम और थाना प्रभारियों की सराहना करते हुए कहा कि कानून का भय बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाना ही ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता का प्रमाण है।