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शहरी क्षेत्र में मोटर वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश

बीकानेर से डॉ राम दयाल भाटी

 

बीकानेर, 4 जुलाई। शहर में यातायात के सुगम प्रवाह तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से वाहन संचालन की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर के विभिन्न मार्गों पर मोटर वाहनों की गति मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 सहपठित राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित की गई है।

आदेशानुसार शहर के परकोटे के भीतर (कोटगेट के अंदर) संपूर्ण पुराना गहन रिहायशी एरिया, नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर व भीनाशहर क्षेत्र में अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, महात्मा गांधी रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, रानीबाजार चौराहा होते हुए गोगागेट होते हुए कोचर सर्किल तक, अंबेडकर सर्किल, पीबीएम हॉस्पिटल रोड, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क क्षेत्र, जूनागढ़ के सामने से कीर्ति स्तंभ होते हुए भीमसेन सर्किल, चौखूंटी रोड, पवनपुरी, जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर व समतानगर का संपूर्ण क्षेत्र,भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती, मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर के संपूर्ण क्षेत्र में 30 किमी प्रति घंटा तथा उपरोक्त क्षेत्र के अलावा संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र यथा नोखा रोड, जैसलमेर रोड व श्रीगंगानगर रोड एवं पूगल फांटे से शोभासर वाया सब्जी मंडी रोड पर 45 किमी प्रति घंटा अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है।

Dr Ram Dayal Bhati

Editor Rajasthan Mobile Number 97848 14914

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