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पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है : गणेश कुमार

बाल अधिकार संरक्षण के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा व संरक्षण का अधिकार :सुमन राणा

ब्यूरो चीफ सतीश कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा

 

नारनौल, 15 नवंबर। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार व सुमन राणा ने आज लघु सचिवालय में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो एक्ट) के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एएसपी प्रबिना पी भी मौजूद रहीं।

हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

इस मौके पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुमन राणा ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार, बच्चों का संरक्षण अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और बच्चों को बात रखने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि बाल अधिकारों को उनके जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए मुख्य रूप से चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा संरक्षण का अधिकार, तीसरा विकास का अधिकार और चौथा भागीदारी का अधिकार है।

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेश, चेतन शर्मा व कुमुदिनी, लेबर विभाग से मनेश कुमार, वन स्टॉप सेंटर से वंदना यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैनल अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय, स्लम जागृति के प्रधान भागीरथमल के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

Satish Kumar

Beauro Chief Mahendragarh Haryana

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