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बस्ती में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 09 अप्रैल 2026। जनपद बस्ती में किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि विभाग पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाहूराम की अध्यक्षता में थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सभी थोक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने रिटेलरों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक समान अनुपात में उपलब्ध कराएं। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उर्वरक कंपनियों को भी निर्देशित किया गया कि वे बिना किसी टैगिंग के सभी डीलरों को समान रूप से उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
जनपद में उर्वरकों का स्टॉक
जिला कृषि विभाग के अनुसार वर्तमान में बस्ती जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक—
यूरिया: 18,261 मीट्रिक टन
एनपीके: 7,080 मीट्रिक टन
डीएपी: 5,347 मीट्रिक टन
एमओपी: 1,191 मीट्रिक टन
एसएसपी: 24,605 मीट्रिक टन
विभाग ने बताया कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है।
विक्रेताओं के लिए जरूरी निर्देश
सभी उर्वरक विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन रजिस्टरों का जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना जरूरी होगा।
इसके अलावा—
किसानों को उर्वरक बेचते समय पीओएस मशीन से रसीद देना अनिवार्य होगा।
उर्वरक बिक्री के दौरान किसी अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
किसानों को उनकी जोत के अनुसार ही उर्वरक दिया जाएगा (प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी)।
बिक्री से पहले किसान की खतौनी/जोत बही और फसल की जानकारी लेना आवश्यक होगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि छापेमारी के दौरान यदि किसी विक्रेता के पास रजिस्टर अपडेट नहीं पाए गए, किसानों को रसीद नहीं दी गई, अधिक कीमत वसूली गई या जबरन टैगिंग की गई, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कृषकों से अपील:
जिला कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही निर्धारित मूल्य पर उर्वरक खरीदें और रसीद अवश्य लें। किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
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