रिपोर्टर: डॉ संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
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लखीमपुर खीरी | 23 मार्च 2026
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करते हुए एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है।
वर्ष 2013 में थाना निघासन क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय (SPL/EC कोर्ट, खीरी) ने सुनवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
मामले के अनुसार, ग्राम मटहिया थाना निघासन निवासी आरोपी चुन्ना अली पुत्र आसिफ अली एवं रफीक अली पुत्र आसिफ अली द्वारा बच्चे के विवाद को लेकर वादी के पिता पर हमला किया गया था। इस घटना के संबंध में थाना निघासन में मु0अ0सं0 261/13 धारा 304/323/504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
माननीय न्यायालय ने दिनांक 23 मार्च 2026 को दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 18,000-18,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला एवं कोर्ट पैरोकार का0 सुभाष कुमार का विशेष योगदान रहा।