लखीमपुर खीरी, 25 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में मोहम्मदी थाने में आरोपी सुरेश कुमार पुत्र खन्ना पासी निवासी मोहम्मदी, जनपद खीरी के कब्जे से एक देसी 12 बोर तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में थाना मोहम्मदी में मु0अ0सं0 1873/2010 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एसीजेएम न्यायालय मोहम्मदी ने 25 फरवरी 2026 को आरोपी सुरेश कुमार को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले में सजा सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री कमलेंद्र कुमार विमल और कोर्ट पैरोकार का0 अटल वीर का विशेष योगदान रहा।
पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भविष्य में भी अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराध पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था मजबूत हो सके।