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वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशनरों को मिल रही ₹12 हजार वार्षिक पेंशन

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 11 सितंबर 2026। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष में कुल ₹12,000 की पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। यह राशि ₹1,000 प्रतिमाह की दर से तीन-तीन माह की त्रैमासिक किश्तों में ₹3,000 के रूप में पेंशनरों के खातों में भेजी जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से अंशदान किया जाता है। 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को भारत सरकार की ओर से ₹200 प्रतिमाह, जबकि राज्य सरकार की ओर से ₹800 प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को कुल ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है।
इसी प्रकार 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को भारत सरकार की ओर से ₹500 प्रतिमाह तथा राज्य सरकार की ओर से ₹500 प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को भी कुल ₹1,000 प्रतिमाह की पेंशन मिलती है।
आधार बेस्ड प्रणाली से किया जा रहा भुगतान
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में निदेशालय द्वारा आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत 60 से 79 वर्ष आयु के पेंशनरों को राज्य सरकार की ओर से ₹2,400 तथा भारत सरकार की ओर से ₹600, यानी कुल ₹3,000 की त्रैमासिक पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।
वहीं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को राज्य सरकार की ओर से ₹1,500 और भारत सरकार की ओर से ₹1,500, यानी कुल ₹3,000 की त्रैमासिक पेंशन राशि दी जा रही है।
इस प्रकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2026-27 में कुल ₹12,000 वार्षिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
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