लखीमपुर खीरी, 11 जून 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद खीरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 11 जून 2026 को तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पहले मामले में वर्ष 2009 के थाना ईसानगर क्षेत्र के एक जानलेवा हमले के मुकदमे में छह आरोपियों विश्रामलाल, बैजू, धन्नी, पगलू, शत्रोहन और तीरथ को दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी।
दूसरे मामले में थाना फरधान क्षेत्र के वर्ष 2020 के अपहरण प्रकरण में आरोपी पवन उर्फ छुटकऊ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 7 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी पर एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप था।
तीसरे मामले में वर्ष 2013 के थाना मितौली के मुकदमे में जिला बदर घोषित होने के बावजूद जिले में पाए जाने पर गिरफ्तार किए गए आरोपी कमलेश को न्यायालय ने दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इन मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए लोक अभियोजकों एवं कोर्ट पैरोकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।