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₹1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नशा तस्करी नेटवर्क पर पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ
पुंछ, 06 जून। नशा तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान #NashaMuktJammuandKashmirAbhiyan के तहत जिला पुलिस पुंछ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की आवासीय संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क (अटैच) कर लिया है।
पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति तहसील सुरनकोट के गांव समोटे में खसरा नंबर 871 पर स्थित एक आवासीय मकान है। यह संपत्ति बशीरा बी पत्नी मोहम्मद राशिद के नाम पर दर्ज है और उनके कब्जे में है। यह कार्रवाई पुलिस थाना सुरनकोट द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68(F) के तहत की गई है।
मामला एफआईआर संख्या 109/2025 से संबंधित है, जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यह संपत्ति मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों से अर्जित होने के संदेह में कुर्क की गई है।
पुलिस ने संपत्ति पर आधिकारिक कुर्की नोटिस भी चस्पा कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति की खरीद-फरोख्त, पट्टा, हस्तांतरण अथवा किसी प्रकार का तृतीय पक्ष हित स्थापित नहीं कर सकता।
जिला पुलिस पुंछ ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करों की आर्थिक जड़ों को खत्म करने और अवैध मादक पदार्थ कारोबार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की रणनीति का हिस्सा है।
पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि नशा तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे नशा तस्करी या मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें।
जिला पुलिस पुंछ ने कहा कि समुदाय की सहभागिता और सतत प्रवर्तन के माध्यम से “नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान” को सफल बनाते हुए क्षेत्र को नशे के खतरे से मुक्त करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेंगे।

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