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मासूम से दुष्कर्म मामले में 66 वर्षीय दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास, न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला।

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा
खैरथल तिजारा
खैरथल-तिजारा जिले में बाल सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 5 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 75 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रारंभिक सुनवाई अलवर स्थित पॉक्सो न्यायालय में चली, लेकिन जिले के पुनर्गठन के बाद अंतिम बहस खैरथल-तिजारा में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 24 दस्तावेज और 2 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सशक्त साक्ष्यों और गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया। इस फैसले को बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।
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