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लखीमपुर खीरी: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 2008 के जघन्य हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

रिपोर्ट डॉ संजय पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
मोबाइल नंबर 7376 3261 75
लखीमपुर खीरी, 24 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद खीरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। वर्ष 2008 में हुए एक जघन्य आगजनी और हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खीरी क्षेत्र में वर्ष 2008 में आपसी विवाद के चलते अभियुक्त मंगूलाल उर्फ रामनरेश, सत्यनारायण एवं रमेश ने एक राय होकर वादी के झोपड़े में रात के समय आग लगा दी थी। इस दर्दनाक घटना में झोपड़ी के अंदर सो रहे छन्नू, कांती, रोहित, मोहिनी, रोहिनी समेत एक अन्य महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई थी।
इस मामले में थाना खीरी पर मु.अ.सं. 2342/08 धारा 147, 436, 302/149, 201/149 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एडीजे-02 न्यायालय, खीरी में हुई।
न्यायालय का फैसला
दिनांक 24 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 8,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
इनका रहा विशेष योगदान
इस केस में दोषियों को सजा दिलाने में लोक अभियोजक श्री रमारमन सैनी एवं कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अजय कुमार का विशेष योगदान रहा।
निष्कर्ष
पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय की सख्ती के चलते 18 साल पुराने इस मामले में पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिल सका। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस प्रकार की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देती है।


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